भारतीय संविधान (INDIAN CONSTITUTION)

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भारतीय संविधान (INDIAN CONSTITUTION)
*कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जुलाई, 1946 ई.में संविधान सभा का गठन किया गया |
*संविधान सभा मे महात्मा गांधी व जिन्ना को छोड़ कर सभी प्रमुख नेता शामिल थे |
*संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित हुई |
*संविधान सभा मे ब्रिटिश प्रान्तो के 292 एवं देशी रियासतों के 93 तथा कमीशनरी से 4 प्रतिनिधि थे |
*हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा मे सम्मिलित नही हुए |
*संविधान सभा मे अनुसुचित जन जाति के सदस्यों की संख्या 33 एवं महिलाओं की संख्या 12 थी |
*संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 ई.को अस्थायी अध्यक्ष डा.सच्चिदा नंद सिन्हा की अध्यक्षता मे हुई |
*संविधान सभा की प्रथम बैठक मे मुस्लिम लीग के सदस्यों (79 सदस्य) ने भाग नहीं लिया |
*11 दिसम्बर 1946 को डा.राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए |
*संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसम्बर 1946 ई. को जवाहर लाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू हुई |
*बी.एन.राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया |
*प्रारूप समिति का अध्यक्ष डा.भीम राव अम्बेडकर को चुना गया | प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या 7 थी |
*डी.पी.खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी प्रारूप समिति के सदस्य बने | 
*संविधान सभा मे डा.भीम राव अम्बेडकर का निर्वाचन प.बंगाल से हुआ था |
*देश का बटवारा हो जाने पर संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई |
*प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप 21 फरवरी 1948 ई. को प्रस्तुत किया |
*संविधान सभा ने 26 नवम्बर 1949 ई.को संविधान को पारित किया |
*मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसुचियां थीं |
*वर्तमान संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 445 एवं 12 अनुसुचियां हैं |
*संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन समय लगा | संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई |
*संविधान निर्माण में 6396729 रूपये व्यय किये गये |
*संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई | इसी दिन डा.राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया |
*26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू  कर दिया गया |
*संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चेम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई |
*संविधान के प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं | प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधिन समस्त शक्तियों का स्रोत भारत के लोग ही हैं |
*प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है |
*डा.भीम राव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा है | 
*संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार श्री बी.एन.राव (श्री बेनेगल नरसिंह राव) थे | 
*भारत का संविधान विश्व का सबसे लम्बा लिखित संविधान है |
*अनुच्छेद – 1 मे भारत को राज्यों का संघ कहा गया है |
*डा.भीम राव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं |
*42 वे संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं |
*संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू थे |
*प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बल्लभभाई पटेल थे |
*कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डा.राजेंद्र प्रसाद थे |
*झण्डा समिति के अध्यक्ष जे.बी.कृपलानी थे |
*प्रथम संविधान संशोधन सन 1951 में हुआ था |
*भारत से लगातार 7 वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है एवं 10 वर्षों तक लगातार भारत में रहने पर नागरिकता प्राप्त हो जाती है |
*संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया
*रविंद्र नाथ टैगोर द्वारा रचित जन-गण-मन को भारत के राष्ट्र गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया |
*बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदेमातरम को भारत के राष्ट्र गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया |
*सारनाथ स्थित अशोक स्तम्भ के शीष की आकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में  26 जनवरी 1950 को अपनाया गया |
*भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 ई. को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप मे अपनाया |
*ब्रिटिश संविधान : यहां से संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता को लिया गया है |
*दक्षिण अफ्रीका : यहां से संविधान संशोधन प्रणाली को लिया गया है |
*अमेरिकी संविधान : यहां से प्रस्तावना, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति के अधिकार, उपराष्ट्रपति की स्थिति एवं संशोधन प्रणाली को लिया गया है |
*आस्ट्रेलियायी संविधान : यहां से केंद्र एवं राज्य सम्बंध लिया गया है |
*जर्मनी संविधान : यहां से राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार को लिया गया है |
*रूसी संविधान : यहां से मौलिक कर्त्तव्य लिया गया है |
*आयरलैंड का संविधान : यहां से राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के व्यक्तियों के मनोनय को लिया गया है |

*आठवीं अनुसूची : आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है | मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी | 2004 मे मैथिली, संभाली, डोगरी एवं वोडो को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया |
*भारत राज्यों का संघ है, इसमे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है |
*आंध्र प्रदेश राज्य स्वतंत्र भारत मे भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था |
*1 नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ 26 वां राज्य, 9 नवम्बर 2000 को उत्तरांचल 27 वां राज्य, 15 नवम्बर 2000 को उत्तराखण्ड 28 वां राज्य एवं 2014 को तेलंगाना 29 वां राज्य बना |  
*तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद एवं आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है |
*क्षेत्रीय परिषद : भारत मे 5 क्षेत्रीय परिषद हैं | इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है | केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनित केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है |
भाग 3   – मौलिक अधिकार – अनुच्छेद 12 से 35
भाग 4क – मूल कर्त्तव्य – अनुच्छेद 15 क
भाग 18 – आपात उपबंध – अनुच्छेद 352 से 360
भाग 20 – संविधान संशोधन – अनुच्छेद 368
*भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है | 
*माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया |
*मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है | इसका वर्णन भाग – 3 मे अनुच्छेद 12 से 35 तक है |
*संविधान के भाग – 3 को भारत का अधिकार पत्र एवं मूल अधिकारों का जन्म दाता भी कहा जाता है |
*मौलिक अधिकारों को संसद नें संशोधित किया जा सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के समय जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़ कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है |
*मूल संविधान मे 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं |
*44 वें संविधान संशोधन द्वारा (1979) सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है |
*मूल अधिकारों की मांग सरदार बल्लभ भाई पटेल ने की |
*मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहर लाल नेहरू ने बनाया था |
*नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है | इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है | यह समाज की भलाई के लिए है |
*मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार के लिए बना है | इसे लागू कराने के लिए संविधान की शरण मे जाया जा सकता है |
*मौलिक कर्त्तव्यों की संख्या 11 है | 42 वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्त्तव्य को संविधान से जोड़ा गया है | इसे रूस के संविधान से लिया गया है |
*कोई व्यक्ति भारत का नागरिक माना जायेगा, यदि उसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ है |
राष्ट्रपति :
*भारतीय संघ की कार्य पालिका शक्ति राष्ट्रपति मे निहित है |
*भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है |
*राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रीमण्डल वास्तविक कार्यपालिका है |
*राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है |
*राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है |
*राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, वह लोक सभा का सदस्य निर्वाचित किया जाने योग्य होना चाहिए |
*राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है |
*राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाता है |
*राष्ट्रपति चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली को अपनाया जाता है |
*राष्ट्रपति के निर्वाचन मे राज्य सभा, लोक सभा, राज्य विधान सभाओं तथा संघ शासित विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं |
*राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल मे संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान सभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य शामिल नहीं किये जाते हैं |
*राष्ट्रपति के चुनाव से सम्बंधित विवादों की छानबीन तथा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है |
*राष्ट्रपति राज्य सभा के लिए 12 एवं लोक सभा के लिए 2 सदस्यों की नियुक्ति करता है |
*राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मण्डल के 50 सदस्य प्रस्तावक एवं 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं |
*राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित किये जाने पर उसके द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होता |
*पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी होती है |
*5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सम्बोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है |
*राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उलंघन करने पर उसके विरूद्ध महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है | महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन मे लाया जा सकता है |
*महाभियोग से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाती है जिस पर उस सदन के 14 सदस्यों का हस्ताक्षर होता है |
*संसद के उस सदन में, जिस मे महाभियोग का प्रस्ताव पेश है, के दो तिहाई सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन मे जायेगा, तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपो की जाच करेगा, जांच मे राष्ट्रपति के ऊपर लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2 तिहाई से पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जायेगी |
*राष्ट्रपति के रिक्त पद को 6 माह के अंदर भरना होता है | राष्ट्रपति के निर्वाचन मे अगर विलम्ब हो, तो राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के चुनाव तक पद पर बना रहता है | ऐसी दशा मे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप मे कार्य नही कर सकता है |
*राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र अथवा पदच्युत के फलस्वरूप स्थान रिक्त होने पर उप राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है | इस अवधि मे उसे राष्ट्रपति का वेतन एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं |
*किसी भी कारण से अगर राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पूर्व रिक्त होता है तो नये राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है न कि शेष अवधि के लिए |
*राष्ट्रपति तीनो सेनाओं का प्रधान होता है |
*राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है |
*राष्ट्रपति का नियुक्ति सम्बंधित अधिकार : भारत का राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है – 1.भारत के प्रधान मंत्री की नियुक्ति, 2.प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रीपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, 3.सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, 4.भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, 5.मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्त की नियुक्ति, 6.राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, 7.अन्तर्राज्यीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति, 8.संसदीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, 9.वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति, 10.भारत के राजदूतों एवं अन्य राजनयिकों की नियुक्ति |
*विधायी शक्तियां : 1.संसद के सत्र को आहुत, सत्रावसान करने एवं लोक सभा भंग करने सम्बंधित अधिकार, 2.संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के भाद ही कानून बनता है |
*संसद मे निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमती आवश्यक है – 1.नये राज्यों का निर्माण, राज्य सीमा क्षेत्र मे परिवर्तन, 2.धन विधेयक, 3.संसद निधि से व्यय करने सम्बंधित विधेयक |
*राष्ट्रपति की आपतकालीन शक्तियां : 1.युद्ध, बाह्य आक्रमण, एवं सशस्त्र विद्रोह के कारण आपात | 2.राज्यों मे संवैधानिक तंत्र से उत्पन्न आपात | 3.वितीय आपात जिसकी न्यूनतम अवधि दो माह होती है |
*किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर या किसी अन्य प्रकार से राष्ट्रपति को विश्वास हो जाये कि राज्य शासन संविधान के नियम अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो वह राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेता है |
*राज्य मे राष्ट्रपति शासन एक बार मे 6 माह और अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए लागू किया जा सकता है | एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन तभी हो सकता है जब निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य की वर्तमान स्थिति में चुनाव सम्भव नहीं है |
*राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के दो सदस्यों को लोक सभा सदस्य के रूप मे नियुक्त करता है |
*राष्ट्रपति कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों से सम्बंधित 12 लोगों को राज्य सभा के लिए नियुक्त करता है |
*राष्ट्रपति का अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान होता है |
*राष्ट्रपति का अध्यादेश का प्रभाव संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक होता है |
*राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराये गये व्यक्ति के दण्ड को क्षमा या कम कर सकता है |
*लोक सभा को भंग करने तथा मृत्यु दण्ड को माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति को है |  
*राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है एवं लोक सभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है |
*राष्ट्रपति शासन पंजाब मे सबसे पहले 1951 मे लागू हुआ था |
*सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन पंजाब मे लागू रहा |
*राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होती है |
*डा.राजेंद्र प्रसाद दो कार्यकाल रखने वाले एक मात्र राष्ट्रपति थे |
*नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एक मात्र राष्ट्रपति थे |
*वी.वी.गिरि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे  |
*डा.एस. राधाकृष्णन लगातार दो बार उप राष्ट्रपति रहे |
*राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के एक मात्र न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.हिदायतुल्ला थे |
*डा.जाकिर हुसैन देश के पहले अल्प संख्यक राष्ट्रपति थे |
*के.आर.नारायणनन देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे |
*श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति थीं |
उप राष्ट्रपति :
*उप राष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है |
*उप राष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है |
*उप राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है |
*उप राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है | उप राष्ट्रपति राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखने वाला होना चाहिए |
*उप राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है |
*उप राष्ट्रपति राज्य सभा का सदस्य नहीं होता है, अत: इसे मतदान का अधिकार नहीं है | किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है |
*उप राष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है |
*डा.कृष्णकांत एक मात्र उप राष्ट्रपति थे जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ |
*प्रथम उप राष्ट्रपति डा.एस.राधाकृष्णन एवं द्वितीय उप राष्ट्रपति डा.जाकिर हुसैन थे |
*उप राष्ट्रपति को वेतन भत्ते राज्य सभा का सभापति होने के लिए दिया जाता है न कि उप राष्ट्रपति |
प्रधान मंत्री एवं मंत्री परिषद :
*संसदीय प्रणाली मे राष्ट्रपति नव विर्वाचित लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधान मंत्री पद पर नियुक्त करता है |
*प्रधान मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है | प्रधान मंत्री किसी सदन का सदस्य होना चाहिए या 6 माह के अंदर बनना पड़ता है |
*प्रधान मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद का निर्माण करता है |
*केंद्र और राज्य मंत्री परिषद की सदस्य संख्या लोकसभा (केंद्र के लिए) और विधान सभा (राज्यों के लिए) की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए | परंतु न्युनतम 12 निर्धारित है |
*पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ लेनी होती है |
*मंत्री परिषद मे तीनो श्रेणियों; कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के मंत्री शामिल होते हैं |
*मंत्री मण्डल मे प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं |
*प्रधानमंत्री को वहीं वेतन और भत्ते दिये जाते हैं जो संसद के सदस्यों को दिये जाते हैं |
*मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है |
*यदि लोक सभा किसी एक मंत्री के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे या सम्बंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रीमण्डल को स्तीफा देना पड़ता है |
*प्रधान मन्त्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोक सभा भंग करता है |
*प्रधान मंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है |
*प्रधान मंत्रियों मे सबसे लम्बा कार्यकाल प.जवाहर लाल नेहरू का रहा है |
*देश की प्रथम महिला प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी बनीं |
*पहली बार जब इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री बनीं तो वह राज्य सभा की सदस्य थीं |
*चौ.चरण सिंह ऐसे प्रधान मंत्री रहे जो कभी लोक सभा नहीं गये |
*विश्वास मत मे असफल होने वाले पहले प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप थे |
*एक कार्यकाल मे सबसे कम समय तक प्रधान मंत्री अटल जी रहे (13 दिन) |
*कैबिनेट मंत्रीयों मे सबसे लम्बा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा |
*प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल जी थे |
*दूसरे प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री जी थे |
*प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी थे |
भारत की संसद
*भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्य सभा तथा लोक सभा से मिलकर बनी है |
*संसद के निम्न सदन को लोक सभा एवं उच्च सदन को राज्य सभा कहते हैं
राज्य सभा :
*राज्य सभा संसद का उच्च सदन होता है | राज्य सभा एक स्थायी सदन है |
*राज्य सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है | वर्तमान मे यह संख्या 245 है |
*राज्य सभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते हैं |
*राज्य सभा सदस्य के लिये न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है |
*राज्य सभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है |
*राज्य सभा कभी भंग नहीं होती है बल्कि एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं |
*भारत का उप राष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है |
*राज्य सभा अपने सदस्यों मे से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उप सभापति निर्वाचित करती है |
*राष्ट्रपति वर्ष मे कम से कम दो बार राज्य सभा का अधिवेशन बुलाता है | दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर होता है
*राज्य सभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 ई. को किया गया | पहली बैठक 13 मई 1952 ई. को हुई |
*राज्य सभा में अण्डमान – निकोबार, दादर – नगर हवेली, दमन – द्वीव एवं लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्व नहीं है |
*राज्य सभा के प्रथम उप सभापति एस.बी.कृष्णमूर्ति राव थे |
*राज्य सभा में सबसे अधिक सदस्य उ.प्र. के (31 सदस्य) हैं |
लोक सभा :
*लोक सभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है |
*मूल संविधान मे लोक सभा की सदस्य संख्या 500 थी | बाद मे इसे 552 (530+20+2) कर दी गई |
*वर्तमान मे लोक सभा की सदस्य संख्या 545 है |
*लोक सभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं कार्यकाल 5 वर्ष का होता है |
*लोक सभा एवं विधान सभा की सीटें 2026 तक यथावत रहेंगी |
*लोक सभा का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा होता है |
*आपात काल की स्थिति में संसद लोक सभा के कार्यकाल में एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकता है |
*1976 मे लोक सभा का कार्यकाल एक – एक वर्ष के लिए दो बार बढ़ाया गया
*लोक सभा एवं राज्य सभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाये एवं स्थगित किये जाते हैं |
*संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है | इसकी अनुपस्थिति मे सदन का उपाध्यक्ष करता है |
*धन विधेयक के सम्बंध मे लोक सभा का निर्णय अंतिम होता है | अत: इस सम्बंध मे संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है |
*संविधान संशोधन विधेयक पर भी संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नही है | यह विधेयक दोनो सदनों मे अलग अलग पारित होना चाहिए |  
*लोक सभा स्वयं ही अपने सदस्यों मे से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है |
*अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को सम्बोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है |
*लोक सभा अध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप मे नही बल्कि सामान्य सदस्य के रूप मे शपथ लेता है |
*लोक सभा भंग होने पर अध्यक्ष अगली बैठक तक अपने पद पर बना रहता है
*प्रथम लोक सभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 1957 तक रहा |
*प्रथम लोक सभा अध्यक्ष जी.वी.मावलंकर एवं उपाध्यक्ष अनंत शयनम थे |
*क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोक सभा क्षेत्र लद्दाख (ज.कश्मीर) एवं सबसे छोटा लक्षद्वीप है |
*किसी संसद सदस्य की योग्यता से सम्बंधित प्रश्न का अंतिम निश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है |
*एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है |
*यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है |
*संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद में 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ती प्रदान की गई है, लेकिन यह केवल सिविल मामलों मे है |
*भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी महान्यायवादी होता है |
*नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति  राष्ट्रपति करता है | परंतु पद से दोनो सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकता है | इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा अधिकतम आयु 65 साल होती है |
*नियंत्रण महालेखा परीक्षक सार्वजनिक जन संरक्षक होता है |
*संसद से साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक  राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है | 
*कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोक सभा अध्यक्ष करता है |
*धन विधेयक केवल लोक सभा मे प्रस्तुत किया जा सकता है |
*धन विधेयक को लोक सभा मे प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक होता है |
*धन विधेयक को राज्य सभा विचारार्थ अपने पास केवल 14 दिनों तक रख सकती है |
*धन विधेयक को छोड़ कर अन्य सभी विधेयक राज्य सभा मे भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं |
*लोक सभा द्वारा पारित विधेयकों को राज्य सभा अपने पास 6 माह तक रोक सकती है, किंतु इसे समाप्त नहीं कर सकती है |
*लोक सभा या राज्य सभा की कोरम या गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्यों का होना आवश्यक होता है |
*मंत्री परिषद का निर्माण कर्ता एवं संहार कर्ता प्रधान मंत्री होता है |
उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय :
*भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है | सर्वोच्च शिखर पर उच्चतम न्यायालय है जो दिल्ली मे है |
*उच्चतम न्यायालय मे एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं |
*मूल संविधान मे उच्चतम न्यायालय मे मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था थी |
*उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है
*न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु की कोई सीमा नहीं होती है परंतु सेवा निवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष होती है |
*उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए उच्चतम न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक न्यायालय मे 5 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए अथवा किसी उच्च न्यायालय मे लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता होना चाहिए एवं राष्ट्रपति की दृष्टि से कानून का ज्ञाता होना चाहिए |
*उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत मे किसी भी न्यायालय मे या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता है
*उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है |
*सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का व्याख्या करने वाला एवं संविधान का संरक्षक कहा जाता है |
*सर्वोच्च न्यायालय भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों को देखता है |
*सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय है |
*सर्वोच्च न्यायालय को देश के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार है |
*सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है |

उच्च न्यायालय :
*प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है |
*दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है |
*वर्तमान मे भारत मे 24 उच्च न्यायालय हैं |
*मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा उच्च न्यायालय का गठन 2013 मे किया गया |
*केंद्र शासित प्रदेशों मे केवल दिल्ली मे उच्च न्यायालय है |
*इलाहाबाद उच्च न्यायालय मे न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है |
* उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता के रूप में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो या किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों मे लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा होना होता है |
*उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए न्यूनतम आयु की कोई सीमा नहीं होती है लेकिन सेवा निवृत्ति की आयु 65 साल होती है |
*उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को सम्बोधित कर त्याग पत्र दे सकता है |
*जिसने उच्च न्यायालय मे स्थायी न्यायाधीश के रूप मे कार्य किया है वह उस न्यायालय मे वकालत नहीं कर सकता है |
*भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल के परामर्श पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति एवं स्थानांतरण राष्ट्रपति करता है |
*उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य के राज्यपाल के सम्मुख शपथ लेनी होती है |
*केरल उच्च न्यायालय ने सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया |
*लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच है | यह पांच लाख रूपये तक के दावों पर विचार कर सकता है |
*पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के लिए एक उच्च न्यायालय चंडीगढ़ है |
*तमिलनाडू और पुडुचेरी के लिए एक उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय है |
*केरल, लक्षद्वीप के लिए एक उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय है |
*अरूणांचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मिजोरम के  लिए एक उच्च न्यायालय गुवाहाटी है |
*पश्चिमी बंगाल, अण्डमान निकोबार के लिए एक उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है |
*महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली के लिए एक उच्च न्यायालय मुम्बई है |
राज्य पाल :
*ज.कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है |
*प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, परंतु एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है |
*राज्यपाल के लिए न्यूनतम उम्र 35 साल होनी चाहिए एवं वह राज्य विधान सभा का सदस्य चुना जाने योग्य होना चाहिए |
*राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है |
*राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश / वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेता है |
*राज्य कार्यपालिका के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किये जाते हैं |
*राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर उसकी मंत्रीपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है, तथा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है |
*राज्यपाल महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के नियुक्ति करता है |
*राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय मे न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बंध मे राष्ट्रपति को परामर्श देता है |
*राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकता है |
*राज्यपाल राज्य एवं केंद्र के बीच की कड़ी होता है |
*राज्यपाल राज्य के विश्व विद्यालयों का कुलाधिपति होता है | यह उपकुलाधिपतियों की नियुक्ति करता है |
*राज्यपाल विधान मण्डल का सत्राव्हान एवं सत्रावसान करता है |
*राज्यपाल विधान सभा के या दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित करता है |
*राज्यपाल राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों की नियुक्ति करता है |
*राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाता है |
*ज.कश्मीर राज्य विधान सभा मे दो महिलाओं को प्रदेश का राज्यपाल नामजद करता है |
*विधान सभा मे धन विधेयक राज्य पाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है | 
*मंत्रीपरिषद विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी होती है | अत: वास्तविक शक्ति मंत्रीपरिषद को होती है न कि राज्यपाल को |
*राज्यपाल, विधान सभा एवं विधान परिषद तीनो को सम्मिलित रूप से विधान मण्डल कहते हैं |
*विहार, उ.प्र., ज.कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र व आ.प्र. कुल 6 राज्यों मे द्विसदनीय व्यवस्थापिका  है तथा शेष राज्यों मे केवल एक सदन अर्थात विधान सभा है |
*पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है |
विधान परिषद :
*विधान परिषद राज्य विधान मण्डल का उच्च सदन होता है |
*विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधान सभा का 1/3 या न्यूनतम 40 होती है |
*विधान परिषद सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष तथा कार्यकाल 6 वर्ष का होता है |
*विधान परिषद से प्रत्येक दूसरे वर्ष एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं
*विधान परिषद की बैठक में कम से कम 10 या 1/10 इनमे से जो भी अधिक हो गणपूर्ति होता है |
*विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का मनोनय राज्यपाल करता है |
*विधान परिषद के सदस्य अपने मे से एक सभापति एवं एक उपसभापति का चुनाव करते हैं |
*धन विधेयक को छोड़कर साधारण विधेयक विधान परिषद मे प्रस्तुत किये जा सकते हैं |
*साधारण विधेयकों का दोनो सदनों मे पारित होना आवश्यक होता है | 
*विधान सभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद अपने पास 4 माह तक रोक सकती है |
*विधान परिषद सदस्यों की सबसे अधिक संख्या उ.प्र. की 100 एवं सबसे कम ज.कश्मीर की 36 है |
 विधान सभा :
*विधान सभा राज्य व्यवस्थापिका का सबसे लोक प्रिय सदन है | इसे विधान मण्डल का निम्न सदन अथवा प्रथम सदन भी कहते हैं |
*विधान सभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष तथा कार्यकाल 5 वर्ष होता है |
*किसी भी राज्य की विधान सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होती है | 
*धन विधेयक विधान सभा मे ही प्रस्तुत किया जा सकता है | कोई विधेयक धन विधेयक है या नही इसका निर्णय विधान सभा अध्यक्ष करता है |
*प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में विधान मण्डल के सम्मुख वित्तीय बजट प्रस्तुत किया जाता है |
*विधान सभा के सदस्य अपने मे से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं | अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है |
*विधान सभा भंग होने पर अध्यक्ष नयी विधान सभा की पहली बैठक तक अपने पद पर बना रहता है |
*विधान मण्डल की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता विधान सभा अध्यक्ष करता है |
*उ.प्र. विधान सभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक 403 तथा सिक्किम की सबसे कम 32 है |
*विधान सभा मे राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य को मनोनीत करता है |
 
मुख्य मंत्री :
*राज्यपाल द्वारा विधान सभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है | इसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है | 
*मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 के अन्तर्गत की जाती है |
*मुख्यमंत्री सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होता है |
*दिल्ली मे मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है | 
*मुख्यमंत्री राज्य शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्रीपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है |
*राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री करता है |
*संसद की प्रत्येक बैठक के आरम्भ मे एक घण्टे (11 से 12 बजे) का समय प्रश्न काल कहलाता है | प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय (12 से 1 बजे) शून्य काल कहलाता है |
*वैसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई वे है फखरूद्दीन अली एवं जाकिर हुसैन |
*संविधान सभा के 11 अधिवेशन एवं 165 बैठकें हुई |
*राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति को वेतन संचित निधि द्वारा दिया जाता है |
*प्रथम लोक सभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर थे |
*शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा 86 वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 मे दिया गया |
*संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहते हैं |
*केंद्रीय बजट वित्त मंत्री द्वारा फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता है |
*ज.कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसका अलग संविधान है |
*निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है |
*संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत : नगर निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक तथा शेयर बाजार |
*राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत : व्यक्ति कर, भूमि कर, सम्पदा शुल्क, भूमि एवं भवनों पर कर, पशुओं तथा नौकायन पर कर, विक्रय कर, वाहनों पर चुंगी
*प्रधान मंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है |
*वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है |
*संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है | इनकी नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए होती है |  
*निर्वाचन आयोग एवं इसके सदस्यों का गठन राष्ट्रपति करता है | पहले चुनाव आयोग एक सदस्यी था अब तीन सदस्य होते हैं |
*चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था होती है |
*मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है | मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ले समान होता है |
*राष्ट्रीय दल के लिए शर्तें : 1.लोक सभा,आम चुनाव अथवा राज्य विधान सभा चुनाव मे किन्ही 4 अथवा अधिक राज्यों मे डाले गये वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होता है | 2.इसके अलावा किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधान सभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होगीं अथवा लोक सभा में 2% सीटें हों और ये कम से कम तीन राज्यों से हासिल की गई हों |
*इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य केरल था | इस मशीन का प्रयोग कर पूरा चुनाव कराने वाला राज्य गोवा था |
*संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है |
*राष्ट्रीय आपत की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रीमण्डल  की लिखित सिफारिश पर अनुच्छेद 352 के तहत करता है |
*राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलम्बित नहीं की जाती है अपितु वह संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्र मे आ जाती है |
*आपात काल की घोषणा एक माह तक प्रवर्तन मे रहती है एवं एक तिहाई बहुमत से संसद द्वारा पारित होने पर 6 माह की जा सकती है | 
*बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्तुबर 1962 को की गई |
*भारत में अब तक तीन बार (1962, 1971, 1975) आपात की घोषणा की जा चुकी है |
*प्रथम राष्ट्रीय आपात के समय भारत के राष्ट्रपति डा.सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू थे |
*राज्य मे आपात की अवधि 2 माह होती है तथा संसद की अनुमति पर इसे 6 माह किया जा सकता है |
*राज्य मे अधिकतम 3 वर्ष तक आपातकाल हो सकता है |
*वित्तीय आपात के समय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन मे कमी की जा सकती है,भारत मे वित्तीय आपात की घोषणा एक बार भी नही की गई है |
*पंचायती राज का उद् घाटन प. जवाहर लाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से किया | 
*पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है |
*पचायती राज की शुरूआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुसंसा पर की गई | 
*धर्मनिरपेक्ष का अर्थ सभी धर्मों को महत्व देना है |
*स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डा.भीम राव अम्बेडकर थे |
*प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे |
*ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना राज्य सरकार पर निर्भर करता है |
*राष्ट्र ध्वज राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री की मृत्यु पर 12 दिनों तक झुका रहता है
*राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति दोनो का पद खाली रहने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश इनका कार्य देखता है |
*उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों की संख्या मे वृद्धि करने की शक्ति संसद को है |
*भारतीय दण्ड संहिता 302 हत्या से सम्बंधित है |   
*ज.कश्मीर की राजकीय भाषा उर्दू है |
*चौथा स्तम्भ प्रेस एवं समाचार पत्र को इंगित करता है |
*लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोक सभा में पेश करती है |
*बिना संसद का सदस्य होते हुए भी सदन की बैठक मे भाग लेने का अधिकार महान्यायवादी को है |
*राष्ट्रीय प्रतीक : भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तम्भ के शीर्ष भाग से लिया गया है | इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया | प्रतीक के नीचे मुण्डोकपनिषद मे लिखा सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि मे अंकित है | नीला राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्रीयों द्वारा, लाल राज्य सभा के सदस्यों व अधिकारियों द्वारा, हरा प्रतीक लोक सभा के सदस्यों द्वारा प्रयोग मे लाया जाता है |
*राष्ट्रीय ध्वज : भारत का राष्ट्रीय ध्वज तीन पट्टियों वाला तिरंगा है | गहरा केसरिया ऊपर होता है जो जागृति, शौर्य, एवं त्याग का प्रतीक है | हरा सबसे नीचे होता है जो जीवन मे समृद्धि का प्रतीक है | सफेद रंग बीच मे होता है जो सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है | सफेद पट्टी के बीच मे नीले रंग का चक्र है जिसमे 24 तिल्लियां बनी होती हैं | राष्ट्रीय ध्वज की लम्बाई-चौडाई का अनुपात 3 : 2 है | संविधान सभा ने  राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ई. को अपनाया | राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि मे हुआ | राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन पिंगली वैंकैया ने तैयार किया था | जनवरी 2004 को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी.एन.खरे की अध्यक्षता मे यह घोषणा की गई कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है |
*राष्ट्र गान : राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक की रचना रविंद्र नाथ ठाकुर ने की | संविधान सभा ने  24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया | इसके गायन की अवधि 52 सेकेंड, संक्षिप्त अवधि 20 सेकेंड है | संक्षिप्त गायन मे प्रथम एवं अंतिम पंक्ति गायी जाती है | राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसम्बर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन मे गाया गया |  इसे रविंद्र नाथ ठाकुर ने 1912 ई. मे तत्वबोधिनी मे भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 ई. मे ‘Morning Song of India’ के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया | राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है | 
*राष्ट्रगीत : भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम् है | इसे बंकीम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ से लिया गया है | संविधान सभा ने इसे 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया | इसे सर्वप्रथम 1826 ई. के कोलकाता अधिवेशन (कांग्रेस) मे गाया गया | राष्ट्रगीत को गाने का समय 1 मिनट, 5 सेकेंड है | भारतीय संसद की कार्यवाही का प्रारम्भ जन गण मन से तथा समापन वंदे मातरम् के गायन से होता है |
*राष्ट्रीय कैलेंडर : ग्रिगेरियन कैलेन्डर के साथ देश भर के लिए शक संवत् पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 ई. को अपनाया गया | इसका पहला महीना चैत्र एवं अंतिम महीना फाल्गुन है | यह सामान्य वर्ष मे 21 मार्च एवं लीप वर्ष मे 22 मार्च को प्रारम्भ होता है |
*शक संवत् का प्रारम्भ 78 ई. से कनिष्क के शासन काल मे हुआ |
*विक्रम संवत् का प्रारम्भ 58 ई. पू. मे हुआ |
*भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है |
*भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है |
*भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है |
*भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है |
*भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डाल्फिन है |
*भारत के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं |
*भारत का राष्ट्रीय वाक्य मुण्डोकपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते है |
*भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र (दस्तावेज) श्वेत पत्र है |
*भारत की राज भाषा हिंदी है |
*भारत का राष्ट्रीय खेल हाकी है |
*भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत हिद देश का प्यारा झण्डा है |
*भारत का राष्ट्रीय फल आम है |
*राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण के लिए केवल हथकरघा खादी (सूती या रेशमी) का प्रयोग किया जाता है |
*प्रश्न काल : दोनो सदनों मे प्रत्येक बैठक के प्रारम्भ के एक घण्टे (11 से 12 बजे) तक प्रश्न किये जाते हैं और उनके उत्तर दिये जाते हैं, इसे प्रश्न काल कहा जाता है |
*शून्य काल :प्रश्न काल के ठीक बाद के समय (12 से 1 बजे) को शून्य काल कहा जाता है | इस काल के दौरान के मामलों पर तुरंत कार्यवाही की जाती है |
*सदन का स्थगन : इसके द्वारा सदन के काम काज को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया  जाता है, जबकि सत्रावसान द्वारा सत्र की समाप्ती होती है |
*बजट सत्र : यह सत्र फरवरी माह के दूसरे या तीसरे सप्ताह के सोमवार को आरम्भ होता है | इसमे आगामी वित्तीय वर्ष का अनुमानित बजट प्रस्तुत किया जाता है |
*अविश्वास प्रस्ताव : यह प्रस्ताव विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है | प्रस्ताव के पक्ष मे कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है | प्रस्ताव प्रस्तुत होने के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होना आवश्यक होता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रीपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है |
*विशेषाधिकार प्रस्ताव : यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, जब उसे यह प्रतीत होता है कि मंत्रीपरिषद के किसी सदस्य ने संसद मे झूठा तथ्य प्रस्तुत करके संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है | 
*विश्वास प्रस्ताव : बहुमत का समर्थन प्राप्त होने मे संदेह होने की स्थिति मे सरकार द्वारा लोक सभा मे विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है | इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह सिद्ध करना होता है कि सदन का बहुमत किसके साथ है | विश्वास प्रस्ताव के पारित न होने की स्थिति मे सरकार को त्याग पत्र देना आवश्यक हो जाता है |
*गणपूर्ति : सदन मे किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का दसवां भाग होती है | अध्यक्ष तभी पिठासीन होता है जब गणपूर्ति हो जाती है |

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